By : vikas sinha (Raipur)

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के एक होटल में BBA छात्रा का रेप हुआ है। आरोपी ने अश्लील वीडियो भी बनाए। ब्लैकमेल कर 9 लाख 50 हजार रुपए ऐंठ लिए। लड़की को CFA (चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट) प्रोग्राम में एडमिशन दिला दूंगा बोलकर होटल में बुलाया था। मामला सुपेला पुलिस स्टेशन इलाका का है।
जानकारी के मुताबिक, आरोपी का नाम दीपक ठाकुर (25) है, जो भिलाई का रहने वाला है। आरोपी ने अपने कथित हाई-प्रोफाइल कनेक्शन का इस्तेमाल करके लड़की को झांसे में लिया। होटल में बार-बार शारीरिक संबंध बनाए और डराया-धमकाया।

जानिए क्या है पूरा मामला ?
दरअसल, रेप पीड़िता जामुल की रहने वाली है। छात्रा ने 16 दिसबंर को स्मृतिनगर चौकी में दीपक ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि वह भिलाई के एक कॉलेज से BBA की पढ़ाई कर रही है। सेमेस्टर परीक्षा के दौरान उसकी मुलाकात एक युवती से हुई।
इस दौरान युवती ने पीड़िता को अपने मुंहबोले भाई दीपक ठाकुर से मिलवाया। युवती ने भरोसा दिलाया कि दीपक ठाकुर की पहचान नया रायपुर स्थित कलिंगा विश्वविद्यालय में है। CFA कोर्स में आसानी से एडमिशन हो सकता है।
इसके बाद कोर्स पूरा करने के बाद बड़ी कंपनियों में अच्छी नौकरी मिलती है। इसी भरोसे के चलते पीड़िता की आरोपी से मोबाइल पर बातचीत शुरू हुई। 9 अगस्त 2025 को दीपक ठाकुर ने उसे फोन कर भिलाई के होटल लैंडमार्क में CFA कोर्स का फॉर्म भरने के बहाने बुलाया।
इस दौरान दीपक ठाकुर ने होटल में जबरन रेप किया। चुपके से अश्लील वीडियो भी बना लिए। इसके बाद उसने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर छात्रा को डराया और चुप रहने के लिए मजबूर किया। आरोपी बोला कि किसी तो बताओगे तो वीडियो वायरल कर दूंगा।

धमकी देकर दोबारा बुलाया, पैसों की मांग शुरू की
पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने 1 नवंबर 2025 को फिर से होटल लैंडमार्क बुलाया। वहां दोबारा उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए गए। इसके बाद CFA कोर्स में एडमिशन दिलाने के नाम पर उससे बड़ी रकम की मांग की।

पीड़िता के मुताबिक, आरोपी की धमकियों से डरकर उसने 7 लाख 50 हजार रुपए कैश दिए। इसके बाद भी आरोपी नहीं रुका। अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 2 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। इस तरह कुल 9 लाख 50 हजार रुपए की वसूली की।

पुलिस में शिकायत, आरोपी पर गंभीर धाराएं दर्ज
वहीं लगातार शोषण और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर पीड़िता ने स्मृतिनगर चौकी में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर सुपेला थाना पुलिस ने 16 दिसंबर को आरोपी दीपक ठाकुर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2) (एम) और 308(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
सुपेला पुलिस ने बताया कि FIR के बाद आरोपी के ठिकानों पर छापेमारी की गई। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। जुर्म कबूल करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है। पुलिस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड और डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है।
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