दुर्ग में शर्मनाक वारदात: मूक-बधिर किशोरी से छेड़छाड़, आरोपी को सजा

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Advocate जिह्नोने बच्ची को न्याय दिलाया

दुर्ग से एक बेहद संवेदनशील और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक मूक-बधिर किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को अदालत ने सख्त सजा सुनाई है।

Detail:

जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने घर में घुसकर अकेली किशोरी के साथ छेड़छाड़ की थी। घटना के वक्त किशोरी के माता-पिता घर पर मौजूद नहीं थे। किसी तरह खुद को बचाते हुए किशोरी ने पड़ोसियों को इस घटना की जानकारी दी।

मामले की शिकायत मोहान नगर थाने में दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया।

Court Verdict:

मामले की सुनवाई के बाद दुर्ग की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए धारा 74 के तहत 5 साल और धारा 75(2) के तहत 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

Special Note:

किशोरी मूक-बधिर होने के कारण बोल नहीं सकती थी, इसलिए अदालत ने विशेष दुभाषिये की मदद से उसका बयान दर्ज किया।

Outro:

यह फैसला न सिर्फ पीड़िता के लिए न्याय है, बल्कि समाज के लिए एक सख्त संदेश भी है कि ऐसे अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।


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