छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला और DMF घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी नारायण साहू और सतपाल सिंह छाबड़ा को जमानत दे दी है।

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला और डीएमएफ (DMF) घोटाले से जुड़े मामलों में दो आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी नारायण साहू और सतपाल सिंह छाबड़ा को जमानत दे दी है।
जानकारी के अनुसार, नारायण साहू कोयला घोटाले के मुख्य आरोपियों में शामिल सूर्यकांत तिवारी का ड्राइवर बताया जाता है। वहीं सतपाल सिंह छाबड़ा जिला खनिज न्यास यानी DMF घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में था।


दोनों आरोपी फिलहाल आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) के मामले में न्यायिक रिमांड पर रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने दोनों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उन्हें राहत प्रदान की।
यह आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी. आर. गवई (यदि आपके स्रोत के अनुसार पीठ अलग हो तो उसी के अनुरूप नाम सत्यापित करें), न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया/या संबंधित पीठ नहीं, बल्कि आपके द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने पारित किया।


हालांकि, जमानत मिलने के बाद भी दोनों आरोपियों की रिहाई न्यायालय द्वारा निर्धारित शर्तों और अन्य लंबित कानूनी प्रक्रियाओं के पालन के बाद ही होगी।
फिलहाल इस मामले पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित आर्थिक मामलों में से एक माना जाता है।


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