दहेज ने ली नवविवाहिता की जान! कोर्ट ने पति समेत 5 को सुनाई 10 साल की सजा..

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दुर्ग की सत्र अदालत ने दहेज मौत के एक अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पति समेत परिवार के पांच लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई है।

यह मामला मिलाई की 24 वर्षीय कंचन राव की मौत से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि यह सिर्फ आत्महत्या नहीं थी, बल्कि लगातार दहेज के लिए प्रताड़ना का नतीजा थी।

सुनवाई के दौरान परिवार के लोगों की गवाही, मोबाइल वीडियो और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को अहम माना गया। कोर्ट ने साफ कहा कि दहेज प्रताड़ना जैसे मामलों में सख्त सजा जरूरी है, ताकि समाज में कड़ा संदेश जाए।

फिलहाल, इस फैसले को दहेज के खिलाफ एक बड़ी और महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है।


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