
छत्तीसगढ़ से इस वक्त की एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है।
राज्य सरकार ने एक मामले की जांच के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना यानी DSPE के अधिकारियों को छत्तीसगढ़ में जांच की अनुमति देने से जुड़ी अहम अधिसूचना जारी की है।

यह अधिसूचना 25 सितंबर 2026 को छत्तीसगढ़ राजपत्र के असाधारण अंक में गृह विभाग की ओर से प्रकाशित की गई है।
दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी इस अधिसूचना में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों को एक विशेष आपराधिक मामले की जांच के लिए अपना अधिकार क्षेत्र पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित करने की सहमति प्रदान की गई है।
राजपत्र में दर्ज जानकारी के मुताबिक, यह मामला जिला दुर्ग के थाना पुरानी भिलाई में दर्ज अपराध क्रमांक 277/2026 से संबंधित है।
इस मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। अधिसूचना में धारा 303(2), 317(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), 111, 112, 61(2)(क) और 3(5) का उल्लेख किया गया है।
सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस मामले की जांच के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का विस्तार पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में करने की सहमति प्रदान की जाती है।
यानी इस अधिसूचना के बाद संबंधित मामले की जांच के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के अधिकारियों को छत्तीसगढ़ के पूरे क्षेत्र में अपनी जांच संबंधी शक्तियों का इस्तेमाल करने की अनुमति मिल गई है।
यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि यह अधिसूचना किसी मामले में दोष सिद्ध होने की घोषणा नहीं है, बल्कि जांच के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों से संबंधित सरकारी अनुमति है।

राजपत्र में जारी दस्तावेज के अनुसार, छत्तीसगढ़ सरकार ने यह सहमति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत प्रदान की है।
अधिसूचना में मामले से संबंधित धाराओं का स्पष्ट उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्य इन प्रकरण की जांच कर सकेंगे।
यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी हुआ है।
दस्तावेज पर 25 सितंबर 2026 की तारीख दर्ज है और इसे छत्तीसगढ़ राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया गया है।
आदेश में यह भी दर्ज है कि यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार जारी की गई है। दस्तावेज पर आर.पी. चौहान, उप-सचिव के हस्ताक्षर दर्ज हैं।
कुल मिलाकर, दुर्ग जिले के पुरानी भिलाई थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 277/2026 की जांच को लेकर यह सरकारी अधिसूचना सामने आई है, जिसमें दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों के लिए पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में जांच संबंधी शक्तियों और क्षेत्राधिकार के विस्तार की सहमति दी गई है।
अब इस मामले में जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है, किन पहलुओं की पड़ताल होती है और जांच एजेंसी की ओर से आगे क्या कार्रवाई की जाती है—इस पर सभी की नजर बनी रहेगी।
छत्तीसगढ़ टाइम के लिए, आप तक पहुंचाएंगे इस मामले से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और आधिकारिक जानकारी।